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जितेन्द्र गुप्ता ✍️

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिलाने हेतु आगामी सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, खंड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसरों में आरटीई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएँ। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को पम्पलेट उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक अभिभावकों को योजना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।*क्या है आरटीई धारा 12(1)(ग) आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रारंभिक कक्षा की कुल छात्र संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। पात्रता अलाभित समूह के बच्चे 1. अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग2. एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, अनाथ बच्चा दुर्बल वर्ग के बच्चे

1. अन्त्योदय कार्ड धारक 2. दिव्यांगता / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता के बच्चे 3. अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम आवश्यक दस्तावेज़ तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र / मतदाता परिचय पत्र / राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / विद्युत बिल / पानी का बिल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अभिभावक (माता या पिता) का आधार नंबर वित्तीय सहायता हेतु आधार-लिंक/सीडेड बैंक खाते का विवरण आयु सीमा नर्सरी : 03 से 04 वर्ष एल.के.जी. : 04 से 05 वर्ष यू.के.जी. : 05 से 06 वर्ष कक्षा-1 : 06 से 07 वर्षआवेदन प्रक्रिया एवं तिथियाँ शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु आरटीई पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.inपर निम्न तीन चरणों में आवेदन किया जा सकता है: प्रथम चरण: 02 फरवरी से 16 फरवरी द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 07 मार्च तृतीय चरण: 12 मार्च से 25 मार्च 2026अधिक जानकारी हेतु अभिभावक अपने निकटतम आरटीई हेल्प डेस्क अथवा संबंधित शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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