जितेन्द्र गुप्ता, जालौन ✍️
दिनाँक 30 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उरई से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एवं अन्य लग्जरी बसों द्वारा मनमाना किराया वसूलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। यह प्रश्न श्री संतोष कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, कालपी द्वारा रखा गया था। इसके क्रम में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनाँक 19 दिसम्बर 2025 एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनाँक 22 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समस्त परमिट धारकों के साथ बैठक आयोजित की गई।बैठक में बस आपरेटर्स को निर्देश दिए गए कि यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लिया जाए, किसी भी स्थिति में मनमाना किराया न वसूला जाए। कोहरे में कम दृश्यता के दौरान गति नियंत्रित रखने, दृश्यता शून्य होने पर वाहन न चलाने तथा सुरक्षित स्थान पर वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहनों की हेडलाइट, फॉग लाइट, ब्रेक, टायर, वाइपर, बैटरी, हीटिंग सिस्टम और रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से दुरुस्त रखने को कहा गया।मादक पदार्थ सेवन कर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1)(बी) के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ओवरलोडिंग व ओवरहैंगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।बैठक में अर्चना सिंह क्षेत्राधिकारी नगर/ट्रैफिक, सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कमल किशोर आर्या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र.रा.स.प.नि., रामअचल कुरील अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उरई, भूपेन्द्र कुमार निरीक्षक कोतवाली उरई, बीर बहादुर सिंह टीएसआई यातायात प्रभारी सहित बस आपरेटर्स मनोज कुमार सिंह, बकील साहब, लक्ष्मीकान्त, संस्कार गर्ग, युवराज व्यास, गजेन्द्र गुर्जर, सलीम अहमद, शैलेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार व उदयवीर सिंह उपस्थित रहे।
